महिला से छेड़छाड़ करने वाले को न्यायालय ने सुनाई 1 वर्ष की सजा और 1 हज़ार का जुर्माना

एस.के.एम. न्यूज़ सर्विस

पिथौरागढ़।  पिथौरागढ़ पुलिस ने एसपी श्रीमती रेखा यादव के मार्गदर्शन में सीओ गोविन्द बल्लभ जोशी, सीओ डीडीहाट कुंवर सिंह रावत और सीओ संजय पाण्डे के पर्यवेक्षण में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आज कोर्ट ने आईपीसी के मामले में एक आरोपी को सजा सुनाई है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विगत 23 अप्रैल 2022 को थाना झूलाघाट में एक महिला ने तहरीर दी कि अभियुक्त सुरेश प्रसाद पुत्र केशर राम निवासी दौबांस झूलाघाट द्वारा उनके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया गया है। शिकायतकर्ता अपनी पुत्री के साथ गधेरे में कपड़े धोने गई थी, तभी अभियुक्त सुरेश प्रसाद ने उनका मंगलसूत्र तोड़ दिया और जबरदस्ती करने का प्रयास करने लगा। शिकायतकर्ता और उनकी पुत्री के चिल्लाने पर पास काम करने वाले कुछ लोगों ने अभियुक्त को भगाया। शिकायतकर्ता के थाना झूलाघाट में शिकायत दर्ज कराने पर अभियुक्त सुरेश प्रसाद ने उनके घर घुसकर गाली-गलौच की और परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद, उसने एस.सी.एस.टी. एक्ट का झूठा मुकदमा कराने की धमकी दी। इस पर अभियुक्त के खिलाफ थाना झूलाघाट में धारा 323/354/452/504 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया था।

उक्त मामले में विवेचक द्वारा 16 जून 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले की पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा द्वारा की गई। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय सिविल जज (सीडी)/न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती आरती सरोहा ने अभियुक्त सुरेश प्रसाद को दोषसिद्ध करते हुए धारा 323/354 भादवि के तहत 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 1 हज़ार रुपये का जुर्माना सुनाया। दंड अदा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

 

 

 

 

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