नियमों का पालन नहीं करने वाले कीटनाशी लाईसैसं धारकों का होगा लाईसैंस निरस्त

एस.के.एम. न्यूज़ सर्विस

सहारनपुर,17 दिसम्बर। कृषि ओर किसान कल्याण मन्त्रालय द्वारा दिये गये निर्देश में एक व्यक्ति विक्रय, स्टाक, या विक्रय के लिए प्रदर्शन या कीटनाशी के विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन करता है, वह या उसके अधीन इस प्रयोजनार्थ नियुक्त कर्मचारी कृषि विज्ञान या जैव रसायन, या जैव प्राध्द्योगिकी या जीवन विज्ञान या रसायन विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान में स्नातक डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्याालय या सस्ंथान से कृषि या बागवानी में एक वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम के रूप में न्यूनतम अर्हता धारण करता हो। जिला कृषि रक्षा अधिकारी श्रीमती शिप्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी फुटकर विक्रेता या डीलर जो इस नियम की अधिसूचना की तारीख को विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारण करते हो, उन्हे शैक्षिक अर्हता प्रदान करने के लिए दो वर्ष का समय दिया गया था जिसके उपरान्त भी समय-समय पर शैक्षिक योग्यतापूर्ण करने के लिए समय दिया जाता रहा है। जिसकी अन्तिम समय सीमा 31 दिसम्बर 2022 तक है। जनपद के कुछ कीटनाशी विक्रेताओं द्वारा अपनी शैक्षिक योग्यता पूर्ण नही की गई है, ऐसे कीटनाशी लाईसैसं धारक किसी राज्य कृषि विश्वविद्यालय अथवा कृषि विज्ञान केन्द्र अथवा राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबन्ध संस्थान, हैदराबाद अथवा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास ओर पंचायतराज संस्थान अथवा राष्ट्रीय पादप स्वास्थय प्रंबन्ध संस्थान, हैदराबाद राज्य कृषि प्रबन्धन एंव विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्र अथवा राज्य अनुसंधान संस्थानों अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सप्ताह में एक बार कक्षाओं सहित एक वर्ष की अवधि के लिए कीटनाशी प्रबन्धन में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम सर्टिफिकेट कोर्स आन इन्सैक्टीसाईड मेनेजमेन्ट का कोर्स तत्काल करलें अन्यथा शैक्षिक योग्यतापूर्ण न करने की दशा में 31 दिसम्बर 2022 के बाद उनका कीटनाशी लाईसैंस स्वतः निरस्त हो जायेगा, जिसके लिय वह स्वंय उत्तरदायी होंगे।

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