14 दिसंबर को किया जाएगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

एस.के.एम. न्यूज़ सर्विस

बागेश्वर। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के उच्च न्यायालय, समस्त जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों, राज्य के समस्त पारिवारिक न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, वाणिज्यिक न्यायालयों, राज्य एवं समस्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग तथा ऋण वसूली अधिरण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय मामले, एनआई एक्ट के मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामले, श्रम संबंधित मामले, भूमि अर्जन के मामले, दीवानी वाद, राजस्व और अन्य सहायक मामले, वेत,भत्तों एवं सेवानिवृत्त से संबंधित मामले, विद्युत एवं जलकर बिलों के मामले, धन वसूली से संबंधि तमामले, आईपीआर मामले, उपभोक्ता मामले,किसी अर्ध -न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष लंबित अन्य मामले, मोटर वाहन अधिनियम के तहत शमनीय यातायात चालान व अन्य ऐसे मामले जो सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सके का निस्तारण किया जायेगा। जो व्यक्ति अपने वादों व मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करवाना चाहते है, वे संबंधित न्यायालय में किसी भी कार्यदिवस में 13 दिसंबर तक स्वंय या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर अपने वादों को नियत करा सकते है।

 

 

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