August 1, 2026

शराब घोटाले में अब सिर्फ केजरीवाल ही अंदर, बाकियो को मिली जमानत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को ईडी द्वारा दायर दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में आरोपी पूर्व आप पदाधिकारी विजय नायर को जमानत दे दी। शीर्ष अदालत ने आप के पूर्व पदाधिकारी को जमानत देते समय संदर्भ के रूप में मनीष सिसौदिया मामले का हवाला दिया। वह 23 महीने से तिहाड़ जेल में हैं। विचाराधीन कैदी के रूप में उन्हें अधिक समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता था। प्राकृतिक न्याय यह निर्देश देता है कि कारावास एक अपवाद है, और जमानत नियम है।

पूर्व आप मीडिया प्रभारी और आरोपी विजय नायर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली, जिसने ED मामले में विजय नायर को जमानत दे दी। नायर पहले ही सीबीआई मामले में जमानत पर बाहर थे। ईडी मामले में जमानत मिलने के बाद नायर जेल से बाहर आ जायेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने के कविता और मनीष सिसौदिया को मिली जमानत को इस फैसले के लिए आधार बनाया। विजय नायर 2014 से आम आदमी पार्टी (आप) से जुड़े हुए हैं और पार्टी के लिए फंड जुटाने का काम करते थे। नायर आप की मीडिया और संचार रणनीति के लिए जिम्मेदार थे।

सीबीआई ने पहले आरोप लगाया था कि नायर वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली की जीएनसीटीडी की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में अनियमितताओं में सक्रिय रूप से शामिल थे।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *