गीत के माध्यम से उत्तराखंड की महिलाओं के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी, मुकदमा दर्ज

एस.के.एम. न्यूज़ सर्विस

देहरादून, 20 जुलाई। गीत के माध्यम से उत्तराखंड की महिलाओं के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी करने वाले अभियुक्त के विरुद्ध महिला ने अभियोग दर्ज कराया हैं. अभियोग से संबंधित पूछताछ के लिए अभियुक्त को देहरादून बुलाया गया। पुलिस ने पूछताछ विवेचना में सहयोग के लिए 35 (ए) बीएनएसएस का नोटिस तामील कराया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार एक यू-ट्यूब चैनल पर पवन सेमवाल नाम के व्यक्ति द्वारा अपनी फेसबुक आईडी से एक गीत प्रसारित/ प्रचारित किया गया था, जिसमें उसके द्वारा उत्तराखंड में महिलाओं व बेटियों की लज्जा का अनादर का प्रयास करते हुए उनके विरुद्ध अभद्र टिप्पणी की गई। अभियुक्त द्वारा पूर्व में उक्त वीडियो को यूट्यूब चैनल से हटा दिया गया था, परंतु 19 जुलाई 2025 को उक्त व्यक्ति पवन सेमवाल द्वारा पुन: उसी यूट्यूब चैनल पर अपनी फेसबुक आईडी से उक्त गाने को पुनः प्रचारित, प्रसारित करते हुए आम जन के बीच उत्तराखंड की महिलाओं के प्रति हीन भावना को फैलाने का प्रयास किया गया। उक्त गीत से आहत होकर एक महिला द्वारा कोतवाली पटेल नगर में उक्त संबंध में दी गई। तहरीर के आधार पर पवन सेमवाल के विरुद्ध मुकदमा अपराध सख्या 369/25 धारा- 196/353(1)(बी)/79 भारतीय न्याय संहिता के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त पवन सेमवाल को दिल्ली के कल्याणपुरी थाने में नियमानुसार बुलाकर उससे आवश्यक पूछताछ हेतु देहरादून लाया गया। जहां अभियुक्त से आवश्यक पूछताछ के उपरांत उसे विवेचना के अंतर्गत धारा 35(ए) बीएनएसएस का नोटिस तामील कराकर थाने से सकुशल रवाना किया गया। अभियुक्त को भविष्य में विवेचना में सहयोग करने के लिए अंतर्गत धारा 35(ए) बीएनएसएस कानूनी हिदायत दी गई।

 

 

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