यूपीएस की अंतिम तिथि नजदीक
एस.के.एम. न्यूज़ सर्विस
नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना एफ. संख्या एफएक्स-1/3/2024-पीआर दिनांक 24 जनवरी, 2025 के माध्यम से पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) अधिसूचित की थी। चूंकि यूपीएस में स्विच करने के विकल्प का प्रयोग करने की अंतिम तिथि निकट आ रही है, सभी संबंधित एनपीएस ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि वे: सीआरए प्रणाली के माध्यम से अपना यूपीएस अनुरोध ऑनलाइन प्रस्तुत करें; या 30 नवम्बर, 2025 को या उससे पहले अपने संबंधित नोडल कार्यालय में विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र जमा करें। नोडल कार्यालय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सभी अनुरोधों पर कार्रवाई करेंगे। एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के अंतर्गत प्रमुख लाभों में स्विच विकल्प, टैक्स में छूट, त्यागपत्र और अनिवार्य सेवानिवृत्ति लाभ आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत केंद्र सरकार के सभी पात्र कर्मचारियों और पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों से आग्रह है कि वे इन लाभों का लाभ उठाने के लिए समय पर यूपीएस आवेदन जमा करें। एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनने से कर्मचारियों को बाद में एनपीएस में वापस जाने की सुविधा मिलती है, यदि वे इसका प्रयोग करना चाहें।
नोट: एनपीएस के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों और पूर्व सेवानिवृत्त लोगों के लिए यूपीएस चुनने की अंतिम तिथि 30 नवम्बर 2025 है।
