14 मार्च को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
एस.के.एम. न्यूज़ सर्विस
रुद्रप्रयाग, 26 फरवरी। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग के तत्वावधान में माननीय जिला जज, रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में आगामी 14 मार्च को प्रातः 10 बजे से जिला न्यायालय परिसर रुद्रप्रयाग एवं बाह्य न्यायालय उखीमठ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग, श्रीमती पायल सिंह द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत के अंतर्गत आपसी सुलह-समझौते के आधार पर आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 एन.आई. एक्ट (बैंक चेक अनादरण) वाद, बैंक रिकवरी वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम विवाद वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, बिजली एवं पानी से संबंधित वाद (अशमनीय वादों को छोड़कर) वेतन-भत्ते एवं अन्य सेवानिवृत्ति संबंधी सेवा लाभ वाद, राजस्व वाद, अन्य दीवानी वाद (किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद, विनिर्दिष्ट अनुतोष आदि) विचाराधीन वाद एवं प्री-लिटिगेशन मामले उक्त सभी मामलों का निस्तारण पक्षकारों के आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग द्वारा क्षेत्रीय जनता से अपील की गई है कि वे इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से निस्तारण कराकर इसका लाभ प्राप्त करें।
