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बाल श्रम कानूनन अपराध : नियोक्ताओं के विरूद्ध होगी नियमानुसार कार्यवाही

एस.के.एम. न्यूज़ सर्विस

सहारनपुर,  31 दिसम्बर। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में गंगोह रोड़, हसनपुर चुंगी एवं नवादा रोड़ पर बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत विभिन्न प्रतिष्ठानों, दुकानों पर कार्यरत 07 बाल श्रमिकों का चिन्हांकन कर उनको प्रतिष्ठान एवं दुकानों से अवमुक्त कराते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष आयु परीक्षण हेतु प्रस्तुत कर आयु परीक्षण कराया गया। श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री के0पी0सिंह द्वारा आयु परीक्षण के उपरान्त चिन्हित बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति के माध्यम से बाल श्रमिकों के परिजनों को सुपुर्द किया गया। चिन्हित बाल श्रमिकों से सम्बन्धित नियोक्ताओं के विरूद्ध मौके पर ही निरीक्षण टिप्पणी निर्गत की गयी। अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत नियोक्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अपनायी जायेगी। जनपद को बाल श्रम से मुक्त बनाने के दृष्टिगत सभी दुकान एंव प्रतिष्ठान स्वामियों से यह अपील है कि वे बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को दूर करने में विभाग का सहयोग करें तथा अपनी दुकान एवं प्रतिष्ठानों पर बाल श्रमिकों का नियोजन न करें। बाल श्रम चिन्हांकन कार्यवाही में श्रम प्रर्तन अधिकारी श्री कृष्ण अवतार, केपी सिंह, मनोज कुमार, बिरेन्द्र सिंह रावत एवं प्रीतिसोम द्वारा अपनायी गयी, जिसमें चाइल्ड लाइन के सदस्यगण भी सम्मिलित रहे।

 

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