एस.के.एम. न्यूज़ सर्विस
सहारनपुर, 14 अक्टूबर। जिलाधिकारी श्री मनीष बंसल के निर्देशों के अनुपालन में जिला कृषि अधिकारी श्री कपिल कुमार मावी ने बताया कि रबी अभियान के तहत कृषको को सुगमतापूर्वक निर्धारित दरों पर गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपद को यूरिया की 1304.40 मीट्रिक टन की एक रैंक प्राप्त हुई है जिसकी सूचना उप क्षेत्र प्रबन्धक इफको द्वारा दी गयी है। यूरिया का भंडारण पीसीएफ के बफर गोदाम अम्बाला रोड में करते हुए मांग के अनुसार सभी समितियों पर सहकारिता विभाग एवं गन्ना विभाग द्वारा तत्काल उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसका वितरण शासन के निर्धारित शासनादेशों के अनुसार किसानों को उनकी जोत के आधार पर ही किया जाना है। जनपद में यूरिया की उपलब्धता 19505.995 मीट्रिक टन, डी०ए०पी० की उपलब्धता 3822.125 मीट्रिक टन, एनपीके की उपलब्धता 3190.875 मीट्रिक टन तथा एसएसपी की उपलब्धता 2858.690 मीट्रिक टन है। कृषक बंधु फसलों के अनुसार ही उर्वरको की संतुलित मात्रा का प्रयोग करें। जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे। साथ ही कृषको को अवगत कराया जाता है प्रीपोंजिशनिंग में उपलब्ध मात्रा डीएपी, एनपीके का आवंटन सहकारिता विभाग द्वारा कराकर सभी समितियों पर अतिरिक्त उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है। किसी भी समिति में उर्वरक की कोई कमी नही है। वर्तमान में रबी अभियान के तहत कृषक बंधुओं द्वारा सरसों की बुवाई की जा रही है। बुवाई में किसान भाई एसएसपी का प्रयोग अधिक से अधिक करें जिससे भूमि को अन्य तत्वों के साथ सल्फर भी मिल सकें। जिला कृषि अधिकारी ने जनपद के सभी उर्वरक विक्रेताओं को उर्वरक बिक्री पर अनिवार्य रूप से कैश मैमो देने व पीओएस मशीन से उर्वरक बिक्री के साथ-साथ स्टॉक एवं सेल रजिस्टर को अपडेट रखने के निर्देश दिये। उन्होने सभी कृषकों का पीओएस मशीन उनकी जोत के अनुसार उर्वरक देने को निर्देशित किया। उन्होने कहा कि जनपद के किसी भी उर्वरक बिक्री केन्द्र पर आईएफएमएस पोर्टल में उपलब्ध सम्भार एवं बिक्री केन्द्र पर उपलब्ध सम्भार में भिन्नता या अनियमितता पायी जाती है तो उस उर्वरक विक्रेता के विरूद्ध जॉचोपरान्त उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985/उर्वरक संचलन आदेश 1973 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।