14 मई को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
सहारनपुर। माननीय राष्ट्रीय एवं माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 14 मई 2022 को जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। राष्ट्रीय लोक अदालत जनपद की समस्त तहसीलों में भी आयोजित की जायेगी। राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित होने वाले समस्त वाद आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराये जायेंगे। प्रभारी पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री श्रीपाल सिंह ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अश्विनी कुमार त्रिपाठी के मार्गदर्शन में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रीलिटीगेशन वाद से संबंधित धारा 138 एनआईएक्ट के वाद, धन वसूली के मामले, श्रम और रोजगार विवाद मामले, बिजली एवं पानी के बिल एवं अन्य बिल भुगतान मामले (गैर शमनीय अपराधों को छोडकर), रखरखाव के मामले, समझौता योग्य अपराधिक एवं अन्य दिवानी विवाद, तलाक को छोडकर वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, वेतन, भत्तों और सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित मामलें, राजस्व वाद तथा अन्य सिविल वाद संदर्भित किये जा सकते है। यदि कोई पक्षकार अपना वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित कराना चाहता है तो वह संबंधित न्यायालय में अपना प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर वाद नियत करा सकता है।