महाविद्यालयों की 200 मीटर परिधि में निषेधाज्ञा लागू
एस.के.एम. न्यूज़ सर्विस
रुद्रप्रयाग, 24 सितम्बर। उपजिलाधिकारी रूद्रप्रयाग भगत सिंह फोनिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 27 सितम्बर 2025 तक राजकीय महाविद्यालय रूद्रप्रयाग एवं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि परिसर व 200 मीटर परिधि क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु निषेधाज्ञा लागू कर दी है। उपजिलाधिकारी ने बताया कि दोनों महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है तथा 27 सितम्बर को मतदान उपरांत मतगणना व शपथ ग्रहण समारोह प्रस्तावित है। विश्वसनीय सूत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि चुनाव अवधि में कुछ असामाजिक तत्व शान्ति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। इस कारण चुनाव की प्रक्रिया शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व निर्विघ्न संपन्न कराये जाने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है।
आदेश की प्रमुख बिंदु :
1. महाविद्यालयों एवं समीपवर्ती बाजार क्षेत्र में 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों का विधि-व्यवस्था भंग करने के उद्देश्य से एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा।
2. कोई भी व्यक्ति हथियार, आग्नेयास्त्र, चाकू, गोला-बारूद आदि साथ नहीं रखेगा।
3. बिना लिखित अनुमति के किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस आयोजित नहीं किया जाएगा।
4. परीक्षा केन्द्रों व आसपास एसिड अथवा ज्वलनशील पदार्थ का भण्डारण एवं परिवहन निषिद्ध रहेगा।
5. महाविद्यालय परिसर एवं मुख्य पैदल मार्गों पर किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करना वर्जित होगा।
6. महाविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने अथवा प्रयास करने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी।
7. ड्यूटी पर तैनात अधिकारी / कर्मचारी के आदेशों की अवहेलना नहीं की जाएगी।
8. बिना पूर्व अनुमति के माइक्रोफोन व लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं होगा।
9. वाहन स्वामी, चालक एवं परिचालक उपद्रवी अथवा शरारती तत्वों को अपने वाहनों में बैठाने से प्रतिबंधित रहेंगे।
उपजिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह आदेश जनहित में एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है तथा 27 सितम्बर 2025 को निर्वाचन प्रक्रिया एवं शपथ ग्रहण सम्पन्न होने तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 एवं अन्य प्रासंगिक प्राविधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
