राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिये जनपद न्यायाधीश ने मोबाईल वैन को दिखाई हरी झण्डी

एस.के.एम. न्यूज़ सर्विस

सहारनपुर, 27 अप्रैल। 21 मई 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आम जनता की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में माननीय जनपद न्यायाधीश श्रीमती बबीता रानी, माननीय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय श्री नरेन्द्र कुमार, पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण श्री संजय कुमार, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अरविन्द कुमार शर्मा एवं सचिव श्री मुनव्वर आफताब अहमद ने राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार माननीय जनपद न्यायाधीश श्रीमती बबीता रानी के निर्देशन में 21 मई 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सहारनपुर एवं जनपद की समस्त तहसीलों में किया जायेगा। श्रीमती बबीता रानी ने बताया कि यह मोबाइल वैन जनपद के सभी गांवों, पंचायतों, तहसीलों एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में एवं विभिन्न कानूनों के बारे में जनता को जागरूक करेगी। इस जागरूकता व प्रचार-प्रसार के कार्य में पीएलवी को नामित किया गया है। उन्होने कहा कि इसके अच्छे परिणाम राष्ट्रीय लोक अदालत के समय देखने को मिलेंगे। सभी विद्वान अधिवक्तागण, वादकारीगण एवं समस्त हितधारक इस महत्वपूर्ण कार्य में सहभागी बने और अधिक से अधिक वाद निस्तारित करायें ताकि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को सफल बनाया जा सके। नोडल अधिकारी एवं अपर जिला जज श्री अर्पणा पाण्डेय तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री सुरेन्द्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मुकदमों का निस्तारण हो। राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम के वाद, तलाक के प्रकरण को छोडकर वैवाहिक वाद, लघु शमनीय वाद, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के वाद, एनआईएक्ट के वाद, दीवानी वाद, विद्युत अधिनियम के वाद, एमवीएक्ट व ट्रेफिक ई-चालान के वाद, जनपद न्यायालय में लंबित भूराजस्व के वाद एवं ऐसे अन्य वाद जिनमें आपसी सुलह समझौता संभव हो निस्तारित किये जायेंगे।

राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का मकसद आपसी विवादों को सुलह समझौते के आधार पर निपटाना है जिसमें दोनों पक्षों की जीत होती है। निस्तारित वाद की कोई अपील नहीं होती तथा अदा की गयी कोर्ट फीस वापिस हो जाती है। इस अवसर पर सभी न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, पुलिस स्टाफ एवं कोर्ट्स स्टाफ एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का स्टाफ उपस्थित रहा।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *