बेरोजगारो को उद्यमी बनाकर स्वावलम्बी बनाएगा खादी ग्रामोद्योग

एस.के.एम. न्यूज़ सर्विस

सहारनपुर, 01 जून। उप्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के जिला ग्रामोद्योग कार्यालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो में बेरोजगार नवयुवक, युवतियों को विभिन्न ग्रामोद्योगी उद्योगो में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा संचालित कौशल सुधार प्रशिक्षण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के के लिये 15 दिवसीय कौशल सुधार प्रशिक्षण कार्यक्रम में एस0सी0पी, सामान्य वर्ग के कुल 125 नवयुवक व नवयुवतियों को मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र नजीबाबाद, जनपद बिजनौर द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा। उद्योगो में एक जनपद एक उत्पाद, सिलाई कटिंग, टेलरिंग, जेरी, सजयाई, बुनाई, कम्प्यूटर प्रशिक्षण हार्डवेयरव साफ्टवेयर, मोबाईल रिपेयरिंग, अग्रोबेस्ट ट्रेड यथा फल प्रसोधन, मसाला, पापड व अन्य खाद्य प्रसंस्करण, दरी एवं कारपेट बुनाई, रेशा उद्योग आदि शामिल हैं।

जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चन्द्र के निर्देशों के अनुपालन में उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी व जिला ग्रामेद्योग अधिकारी श्री दीपक चन्द्र पंत ने अवगत कराया कि समस्त उद्योग में प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक 18 से 45 वर्ष के नवयुवक एवं युवतियां जो ग्रामीण क्षेत्र के स्थायी निवासी है, वे अपना आवेदन पत्र विभाग के जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर या डाक के माध्यम से दिनांक 15 जून तक जमा करा सकते है। प्राप्त आवेदन पत्रों का चयन विभाग के  द्वारा निर्धारित चयन कमेटी द्वारा किया जायेगा। चयनित आवेदको को मण्डलीय ग्रामोद्येाग प्रषिक्षण केन्द्र नजीबाबाद, जनपद बिजनौर में 15 दिन उपस्थित रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

प्रशिक्षण केन्द्र में आने जाने का व्यय प्रशिक्षण सत्र के अन्तिम दिवस पर छात्रवृत्ति के रूप मंे प्रशिक्षार्थी के बैंक खाते स्थानान्तरित किया जायेगा। प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षण केन्द्र पर ठहरने एवं खान-पान की निःशुल्क व्यवस्था केन्द्र प्रभारी द्वारा की जायेगी। आवेदन करते समय प्रशिक्षार्थी को आधार कार्ड, योग्यता प्रमाण पत्र, बैंक की पासबुक की छायाप्रति आवेदन फॉर्म के साथ अवश्य जमा करनी होगी। विभाग द्वारा प्रशिक्षित व्यक्तियो को स्वरोजगार के लिये मुख्यमन्त्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना एवं प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत बैंको से वित्तपोषित कराकर उद्योग स्थापित कराया जाता है। इच्छुक व्यक्ति द्वारा अधिक जानकारी के लिये जिला ग्रामोद्योग अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

 

 

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