टर्मलोन एवं शैक्षिक ऋण योजनान्तर्गत दिये गये ऋण को जमा कराने के निर्देश

एस.के.एम. न्यूज़ सर्विस
सहारनपुर, 01 जून। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 द्वारा संचालित अल्पसंख्यक वर्ग मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध पारसी एवं जैन के व्यक्तियों के लिए टर्मलोन एवं शैक्षिक ऋण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-2020 में वितरित किये गये ऋण की देय वसूली उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चन्द्र के निर्देशों के अनुपालन में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्री भरत लाल गोंड ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में भी लाभार्थियों को सूचित किया गया था, किंतु बहुत ही कम लाभार्थियों द्वारा ऋण की किश्त जमा की गई है। उन्होंने सम्बन्धित को निर्देशित किया कि वर्ष 2019-2020 में टर्मलोन एवं शैक्षिक ऋण योजनान्तर्गत लाभान्वित हुए लाभार्थी ऋण की वसूली अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा क्लार्क अवध लखनऊ में खुले खाता संख्या-353302010816176 में जमा करें या ऋण की देय धनराशि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर जमा कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा सम्बन्धित के खिलाफ आर0सी0 निर्गत करने की संस्तुति कर दी जायेगी। जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित लाभार्थी का होगा।