राजनैतिक दल बीएलए को नियुक्त कर नये मतदाताओं को शामिल कराने में करें सहयोग

एस.के.एम. न्यूज़ सर्विस

सहारनपुर, 21 अक्टूबर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अर्हता तिथि 01.01.2024 के आधार पर संचालित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की गतिविधियों के सम्बन्ध में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 दिनेश चन्द्र द्वारा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा की गयी। डॉ. दिनेश चन्द्र ने कहा कि प्रत्येक अर्ह नागरिक को अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज कराना चाहिये। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसकी मजबूती के लिये आवश्यक है कि मतदाता सूची में अधिक से अधिक लोगों को शामिल किया जाए। कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित नहीं रहना चाहिये साथ ही साथ यह भी ध्यान रखा जाए कि कोई भी अर्ह बालिका व महिला न छूटने पाए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची जितनी शुद्ध होगी मतदान उतना ही शान्तिपूर्ण ढ़ंग से सम्पन्न हो सकेगा। उन्होंने कहा कि समावेशी अभियान के रूप में स्वीप योजना के अंतर्गत अर्ह एवं छूटे हुए दिव्यांग, बेघर, पीवीटीजी ट्रांसजेंडर, सेक्स वर्कर और महिलाओं के नाम भी मतदाता सूची में शामिल किए जाएं।

डॉ0 दिनेश चन्द्र ने बताया कि जनपद में संचालित विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत एकीकृत आलेख्य निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन 27 अक्टूबर को किया जाएगा। 09 दिसम्बर तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त किये जाएंगे, इसके साथ ही 04, 05, 25, 26 नवम्बर एवं 02 व 03 दिसम्बर को विशेष अभियान की तिथियां निर्धारित की गयी है। 26 दिसम्बर तक दावे व आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 05 जनवरी 2024 को किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि इस कार्य में निरंतर जनप्रतिनिधियों से संवाद करते रहें।

उन्होंने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से आव्हान किया कि वह अपने स्तर से बूथ लेबिल एजेन्ट नियुक्त कर सूची निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करादें। उन्होने कहा कि छूटे हुए पात्र एवं अर्ह मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विशेष पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ इस बात का भी ध्यान रखें जिन मतदाताओं विशेषकर बालिकाओं की शादी के उपरान्त दूसरे स्थान पर वोट बन जाता है उनका नाम मतदाता सूची से अपमार्जित कराएं।

उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से किसी मतदाता की मृत्यु हो जाने उसका मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त करके अथवा अन्य स्थान पर प्रवास करने पर सत्यापन के उपरान्त ही उसका नाम सूची से हटाया जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिये कि अभी मतदाता सूची में नाम शामिल कराया जा सकता है ऐसे में विशेष रूप से 18-20 आयुवर्ग के युवा, महिला, दिव्यांग एवं 80 वर्ष से ऊपर के वृद्ध मतदाताओं का सत्यापन कर उनका नाम मतदाता सूची में शामिल करें। उन्होंने सभी पदाभिहीत अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन जागरूकता के माध्यम से लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूर्ण किया जाए।

उन्होने कहा कि जनपद के सभी डिग्री कॉलेजों में अभियान चलाकर 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं के वोट बनवाना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में विधायक नगर राजीव गुंबर, विधायक बेहट उमर अली खान,मुख्य विकास अधिकारी सुमित महाजन, अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ0 अर्चना द्विवेदी,  जिलाध्यक्ष भाजपा श्री महेन्द्र सैनी सहित समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट अन्य जनप्रतिनिधिगण व अधिकारी तथा विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

 

 

 

 

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