किसी भी मतदाता का नाम बिना सत्यापन के न काटा जाए

एस.के.एम. न्यूज़ सर्विस

सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. दिनेश चन्द्र की अध्यक्षता में विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024 हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के राजनैतिक दलों से सहयोग प्राप्त करने के प्रयोजन से बैठक आहूत की गयी।

डॉ0 दिनेश चन्द्र ने कहा कि प्रत्येक ईआरओ प्राप्त दावे और आपत्तियों की सूची फार्म 9,10,11 में साप्ताहिक रूप से राजनैतिक दलों को उपलब्ध करवाएं। प्रत्येक अर्ह नागरिक को अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज कराना चाहिये। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसकी मजबूती के लिये आवश्यक है कि मतदाता सूची में अधिक से अधिक लोगों को शामिल किया जाए। कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित नहीं रहना चाहिये साथ ही साथ यह भी ध्यान रखा जाए कि कोई भी अर्ह बालिका व महिला न छूटने पाए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची जितनी शुद्ध होगी मतदान उतना ही शान्तिपूर्ण ढ़ंग से सम्पन्न हो सकेगा। उन्होंने कहा कि समावेशी अभियान के रूप में स्वीप योजना के अंतर्गत अर्ह एवं छूटे हुए दिव्यांग, बेघर, पीवीटीजी ट्रांसजेंडर, सेक्स वर्कर और महिलाओं के नाम भी मतदाता सूची में शामिल किए जाएं। डॉ. दिनेश चन्द्र ने बताया कि जनपद में संचालित विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत 09 दिसम्बर तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त किये जाएंगे। इसके साथ ही 05, 25, 26 नवम्बर एवं 02 व 03 दिसम्बर को विशेष अभियान की तिथियांे में प्रत्येक मतदान केन्द्र पर सभी पदाभिहित अधिकारी पूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित रहना सुनिश्चित करे। 26 दिसम्बर तक दावे व आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 05 जनवरी 2024 को किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी ईआरओ सुनिश्चित करें कि कोई भी बीएलओ अनुपस्थित न रहे। मतदाताओं को जागरूक करते हुए व व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए सभी को वोट बनवाने एवं वोट डालने के लिए प्रेरित किया जाए। जनपदवासियों को वोटर हेल्पलाईन एप के बारे में जानकारी देते हुए उन्हे अपने मोबाइल फोन में यह एप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। समस्त अर्ह नागरिक निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हो जाएं एवं निर्वाचक नामावली में दर्ज नाम, पता, लिंग, आयु एवं अन्य प्रविष्टियों में विद्यमान त्रुटियों को दूर कर दिया जाए। ऐसे नागरिक जो 01 जनवरी 2024 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हो या हो जायेंगे और उनका नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं तथा वह भारत के नागरिक है और उस स्थान के सामान्य निवासी है, वह अपना नाम दर्ज कराने हेतु प्रारूप-6 पासपोर्ट साईज फोटो, पते व उम्र सर्टिफिकेट सहित, नाम को सम्मिलित करने एवं हटाने के प्रस्ताव के लिए के लिए आक्षेप हेतु प्रारूप-7, नाम में संशोधन हेतु प्रारूप-8 में आवेदन आलेख्य प्रकाशन अवधि में संबंधित बीएलओ अथवा अपने मतदान केन्द्र पर पदाभिहित अधिकारी को दे सकते है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि इस कार्य में निरंतर जनप्रतिनिधियों से संवाद करते रहें। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से आव्हान किया कि वह अपने स्तर से बूथ लेबिल एजेन्ट नियुक्त कर सूची निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करादें। उन्होने कहा कि छूटे हुए पात्र एवं अर्ह मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि विशेष पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ इस बात का भी ध्यान रखें जिन बालिकाओं का वोट शादी से पहले बना हुआ हो तथा शादी के उपरान्त दूसरे स्थान पर वोट बनवाने के लिए फार्म-08 भरवाया जाए। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से किसी मतदाता की मृत्यु हो जाने उसका मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त करके अथवा अन्य स्थान पर प्रवास करने पर सत्यापन के उपरान्त ही उसका नाम सूची से हटाया जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ. अर्चना द्विवेदी, जिलाध्यक्ष बीजेपी महेन्द्र सैनी, जिलाध्यक्ष बसपा जनेश्वर प्रसाद, सपा से चौधरी अब्दुल गफूर एवं हैदर रउफ, जिलाध्यक्ष अपना दल राजकुमार पंवार अन्य राजनैतिक दलों के पदाधिकारी एवं समस्त उपजिलाधिकारी, तहसील व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

 

 

 

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