दिव्यांगजन दम्पत्ति का करें चिन्हीकरण, दिलवाएं शादी-विवाह प्रोत्साहन का लाभ

एस.के.एम. न्यूज़ सर्विस

सहारनपुर, 21 दिसम्बर। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15,000 व युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20,000 एवं युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होन की दशा में 35,000 धनराशि निर्धारित है। मुख्य विकास अधिकारी श्री विजय कुमार ने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों तथा अधिशासी अधिकारियों को एक-एक दंपत्ति का भौतिक लक्ष्य निर्धारित करते हुये निर्देशित किया कि भौतिक लक्ष्य के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। योजना का लाभ लेने हेतु शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांग प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए।  ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो। दम्पत्ति के आधार कार्ड की छायाप्रति। दम्पत्ति का संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता एवं दम्पत्ति उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी या कम से कम पांच वर्ष से उसका अधिवास हो। उक्त योजना का लाभ पात्र दिव्यांगजनों तक पंहुचाने के लिए अपने फील्ड स्तरीय कर्मचारियों के माध्यम से योजना का प्रचार-प्रसार एवं चिन्हीकरण कराकर पात्र दिव्यांगजनों को लाभ प्रदान किये जाने हेतु आवेदन विभागीय वेबसाइट http//divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाईन कराकर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार का विलम्ब एवं लापरवाही कदापि नहीं होनी चाहिए।

 

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