स्टेज कैरिज वाहनों में कंडक्टर की अनिवार्यता एवं उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन की मांग

संदीप गोयल/एस.के.एम. न्यूज़ सर्विस

देहरादून। स्टेज कैरिज वाहनों में यात्रियों से किराया वसूलने तथा यात्रियों के प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था के लिए कंडक्टर की भूमिका एवं वैधानिक आवश्यकता के संबंध में  उच्च न्यायालय द्वारा 23 मई 2025 को पारित आदेश के अनुपालन की मांग की गई है। देहरादून महानगर सिटी बस सेवा सोसाइटी के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल ने बताया कि इस संबंध में आज गढ़वाल मंडल आयुक्त एवं आरटीए अध्यक्ष के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर मांग की गई कि  उच्च न्यायालय के आदेश तथा मोटर वाहन कानून के प्रावधानों के अनुरूप स्टेज कैरिज वाहनों का संचालन सुनिश्चित कराया जाए तथा जहां कंडक्टर की वैधानिक आवश्यकता है, वहां बिना कंडक्टर के संचालन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। प्रत्यावेदन में यह भी कहा गया है कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन संबंधित अधिकारियों का विधिक दायित्व है। यदि न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद उसका अनुपालन नहीं किया जाता है, तो परिस्थितियों के अनुसार न्यायालय की अवमानना की विधिक कार्यवाही का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। आयुक्त से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पूर्ण एवं प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए, जिससे यात्रियों की सुरक्षा एवं स्टेज कैरिज परिवहन व्यवस्था कानून के अनुरूप संचालित हो सके।

 

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